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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान के आदेश दिनांक 11.04.2011 द्वारा राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (RSFCSC), जयपुर को पीडीएस के अंतर्गत थोक विक्रेता राज्य स्तरीय प्राधिकृत एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रतिमाह लगभग 2.19 लाख मैट्रिक टन गेहूँ का आवंटन एवं उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति का कार्य किया जाता है।
- खाद्य विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2024 द्वारा जिला उपापन समिति में बदलाव करते हुए खाद्यान्न परिवहन का कार्य जिला रसद अधिकारी/कार्यालय को आवंटित किया गया। वर्तमान में निगम द्वारा 05 जिलों (अजमेर, भीलवाड़ा, चूरू, झुंझुनूं एवं उदयपुर) में तथा शेष जिलों में जिला रसद कार्यालय द्वारा परिवहन कार्य का संचालन किया जा रहा है।
- खाद्यान्न परिवहन कार्य के पेटे निगम को ₹70 प्रति क्विंटल राज्य स्तरीय थोक विक्रेता के रूप में परिवहन व्यय एवं हैंडलिंग कमीशन देय था, जिसमें से परिवहन बिलों के भुगतान पश्चात शेष राशि निगम के आय का स्रोत थी।
