• राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 08 दिसंबर 2010 को निगमित किया गया था और निगम ने 27 दिसंबर 2010 से अपना कारोबार शुरू किया था। निगम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

    1. लक्षित समूहों से पीडीएस वस्तुओं के प्रभावी और सुचारू उत्थापन, परिवहन और वितरण को सुनिश्चित करना।
    2. आम उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग की गैर-पीडीएस वस्तुएं उचित मूल्य, सही मात्रा और अच्छी गुणवत्ता पर उपलब्ध कराना।
    3. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि की स्थिति में बाजार का हस्तक्षेप।
    4. निगम का नाम राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड है।
    5. निगम की अधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपये है। वर्तमान चुकता पूंजी 50 करोड़ रुपये है।
    6. निगम एफसीआई के माध्यम से खाद्यान्न उठाकर राज्य की सभी उचित मूल्य की दुकानों को आपूर्ति करता है।
    7. एफपीएस तक खाद्यान्न के परिवहन एवं वितरण के लिए निविदा प्रक्रिया का संचालन करता है।
    8. बड़े निर्माताओं से गैर-पीडीएस वस्तुएं खरीदकर उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराता है।
    9. तहसील स्तर पर जहां गोदाम नहीं हैं, वहां गोदामों की सुविधा/किराये की व्यवस्था करता है।
    10. राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करता है।